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क्या बिटकॉइन भारत में वैध है?

क्या बिटकॉइन भारत में वैध है?

Bitcoin Legal Status After Budget: क्या बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को अब भारत में मिल जाएगी कानूनी मान्यता?


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट (Budget 2022-23) पेश करते हुए कहा कि डिजिटल एसेट्स (digital assets) से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके साथ ही इस तरह की एसेट्स के ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी टीडीएस (TDS) कटेगा। सरकार के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि सरकार ने बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसीज (Cryptocurrency) को मान्यता देने का मन बना लिया है। तो क्या भारत में अब क्रिप्टोकरेंसी वैध (Cryptocurrency Legal in India) हो जाएगी, देखिए इसे लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट।

क्या देश में क्रिप्टो अब कानूनी हो गया? 30% टैक्स के बाद अगर आप भी इसे लीगल मान रहे हैं तो जानिए क्या है हकीकत

Cryptocurrency in India: वित्तमंत्री के बजट भाषण के बाद इतना तो साफ हो गया है कि भारत में अब वर्चुअल एसेट (Virtual Asset) से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. इतना ही नहीं, क्रिप्टोकरेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से 1% TDS (Tax deduction at source) सरकार को देना होगा.

Cryptocurrency: हम जिसे क्रिप्टोकरेंसी मान रहे हैं और वित्तमंत्री ने जिसे Virtual asset कहा उससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. बजट 2022 में यही एक प्वाइंट था, जिसने सबका ध्यान खींचा. बजट में ऐलान के बाद क्रिप्टो में निवेश करने वाले निराश हुए होंगे और इसके कारोबार से जुड़े कुछ लोग खुश भी हुए होंगे. खुशी इसलिए क्योंकि, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब क्रिप्टोकरेंसी देश में लीगल हो गई है. ये इस बात से भी साफ होता है कि बजट में ऐलान के ठीक बाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX, Coinswitchkuber की तरफ से रिएक्शन आए कि सरकार यह कदम अच्छा है. लेकिन, यहां थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. पहले समझते हैं कि वित्तमंत्री ने क्या कहा और उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कहां चूक कर रहे हैं.

डिजिटल करेंसी नहीं एसेट पर लगा है टैक्स

सबसे पहले तो ये समझिए सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो डिजिटल एसेट या यूं कहें क्रिप्टोकरेंसी (Cyrptocurrency) जैसे बिटकॉइन पर लगा है, जो फिलहाल लीगल नहीं है. गौर करने की बात ये है कि सरकार इसे करेंसी नहीं मान रही है. तो अब भारत में डिजिटल एसेट (Cryptocurrency) से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. मतलब अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल एसेट (Digital Asset) में निवेश करके 100 रुपए का मुनाफा कमाता है, तो उसे 30 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे.

ट्रांजैक्शन पर TDS भी वसूलेगी सरकार

क्रिप्टोकरेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से 1% TDS (Tax deduction at source) सरकार को देना होगा. मान लीजिए, किसी ने कोई क्रिप्टोकरेंसी खरीदी हुई है. ये उसका निवेश है. मतलब उसका ये Asset हुआ. अब अगर खरीदने वाला इस एसेट को किसी और को ट्रांसफर करता है, तो उसे अलग से उस Asset की कुल कीमत पर 1% के हिसाब से TDS चुकाना होगा. TDS किसी Source पर लगाया जाता है. जैसे आपको हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर सरकार जो टैक्स लेती है, वो TDS होता है. कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक इनकम सोर्स मान रही है. इसकी कमाई पर 30% टैक्स भी लगा दिया गया है.

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तो क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई?

बजट में हुए इस ऐलान के बाद ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगा कर इसे लीगल कर दिया है? जवाब है- नहीं. इसे ऐसे समझिए, सरकार सिर्फ उस डिजिटल करेंसी (Digital Currency) को लीगल यानी वैध मानती है, जिसे Reserve Bank of India-RBI जारी करता है या करेगा. मतलब अभी जो Bitcoin जैसी Crypto Currency हैं, वो वैध नहीं है. बजट भाषण के बाद पत्रकारों से सवाल-जवाब में वित्तमंत्री ने साफ किया कि क्रिप्टो की वैधता को लेकर सरकार में चर्चा जारी है लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी क्रिप्टोकरेंसी हैं, वे करेंसी नहीं हैं. अगर कोई आपसे कहे कि ये लीगल हो गई हैं तो जब तक सरकार नहीं कहती, मानिएगा नहीं. यहां पर गौर करने की बात ये भी है कि सरकार अप्रैल से शुरू होने वाले कारोबारी साल में अपनी डिजिटल करेंसी लाने की भी तैयारी में है जिसका जिक्र वित्तमंत्री ने अपने भाषण में क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? किया. जाहिर है ये करेंसी पूरी तरह लीगल होगी.

क्रिप्टो पर कन्फ्यूजन फैला क्यों?

वर्चुअल एसेट पर 30 परसेंट टैक्स का एलान होते ही कई लोगों ने ये मान लिया कि जो चीज टैक्स के दायरे में आ गई वो तो लीगल हो गई. जबकि ऐसा नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आपकी आय कहीं से भी हो, सरकार उस पर टैक्स वसूलती है. इससे आपके आय के लीगल होने की गारंटी नहीं मिल जाती. टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन (Tax Expert Ved Jain) के मुताबिक, इनकम टैक्स प्रोविजन में साफ है कि आपकी कहीं से भी कमाई हुई है, उस पर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स की देनदारी बनेगी. चाहे इनकम सोर्स वैध हो या फिर अवैध. सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी वक्त पहले स्मगलिंग बिजनेस के मामले में ऐसा ही फैसला सुनाया था. इसलिए ऐसी कोई एसेट पर लगने वाले टैक्स को लीगल कहना सही नहीं है.

वर्चुअल एसेट से वित्तमंत्री का मतलब क्या है?

आसान तरीके से समझें तो आप जो सोना खरीदते हैं या जो घर खरीदते हैं, वो आपकी Assets होती है. मतलब आपकी सम्पत्ति, ना कि ये करेंसी है. ठीक इसी तरह Crypto Currency भारत सरकार के लिए एक Asset होगी और इस पर लोगों से टैक्स वसूला जाएगा. अगर आप ये सोच रहे हैं कि Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple जैसी डिजिटल करेंसी को लीगल माना गया है तो तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही नहीं है. हालांकि, लोग इसमें निवेश कर सकेंगे.

इस टैक्स के पीछे क्या है सरकार की मंशा

सरकार के प्रतिनिधियों ने ये भी बताया कि देश में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन साल 2017 से ही सरकार के राडार पर है. इस पर टैक्स लगाने से सरकारी खजाने में मोटी रकम पहुंचनी तय है. अभी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, Netherlands और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वर्चुअल करेंसी (Virtual Currency) पर वहां की सरकारें टैक्स लगाती हैं. सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि, हमारे देश में जितने लोगों ने CryptoCurrency में निवेश किया है, वो देश की आबादी का लगभग 8% हैं. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, इन लोगों ने अपने 70 हजार करोड़ रुपए इस समय क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? ऐसी Virtual Currency में लगाए हुए हैं. पूरी दुनिया में CryptoCurrency में ट्रेड करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं. सरल शब्दों में कहें तो ये 30 प्रतिशत टैक्स, सीधे तौर पर 70 हजार करोड़ रुपए के निवेश को एक गारंटी देगा और हो सकता है कि भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ जाए.

गिफ्ट पर भी लगेगा टैक्स, ऐसे होगा कैलकुलेट

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने वर्चुअल एसेट्स (Virtual Assets) के ट्रांजैक्शन से हुई कमाई पर 30% टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया. क्रिप्टोकरेंसी गिफ्ट करने को भी ट्रांजेक्शन माना जाएगा. मतलब अगर आप क्रिप्टोकरेंसी किसी को गिफ्ट में देते हैं तब भी 30 फीसदी टैक्स की देनदारी बनेगी. गिफ्ट किए जाने के मामले में उस समय की वैल्यू पर टैक्स लगेगा. इस वैल्यू को Recipient का इनकम माना जाएगा और उसे वैल्यू पर टैक्स देना होगा.

कब से लगेगा नया टैक्स?

एक और बात जो नोटिस करने वाली है कि ये नया टैक्स आने वाले कारोबारी साल यानी 1 अप्रैल से लागू होगा. यानी क्रिप्टो में कारोबार करने वालों के पास फिलहाल 31 मार्च तक की मोहलत है. वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि डिजिटल एसेट्स के दायरे में क्रिप्टोकरेंसी के अलावा NFT समेत सारे टोकन आते हैं, जो सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क में नहीं हैं. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी आने आने वाली है. ये सारे बदलाव बजट पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल- बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं, केंद्र से स्थिति साफ करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने यह साफ करने के लिए कहा है कि बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल- बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं, केंद्र से स्थिति साफ करने को कहा

TV9 Bharatvarsh | Edited By: राघव वाधवा

Updated on: Feb 25, 2022 | 12:51 PM

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर सरकार से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने यह साफ करने के लिए कहा है कि बिटकॉइन (Bitcoin) भारत में वैध है या नहीं. केंद्र सरकार भारत में क्रिप्टकरेंसी और दूसरे डिजिटल एसेट्स (Digital Assets) को रेगुलेट करने के लिए बिल तैयार कर रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 में ऐलान किया था कि केंद्र सरकार वर्चुअल एसेट्स पर 30 फीसदी की दर पर बड़ा टैक्स लगाएगी. इन वर्चुअल एसेट्स में क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजिबल टोकन या NFTs शामिल है. इस क्रिप्टो टैक्स के लिए, बजट 2022 में नए सेक्शन 115BBH को पेश करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसके तहत क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे वर्चुअल एसेट्स पर इनकम टैक्स लगाया जा सकेगा.

हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने से इसे कानूनी वैधता नहीं मिलती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात को संसद में साफ किया था. वित्त मंत्री ने क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाना देश का सॉवरेन अधिकार होता है. हालांकि, रेगुलेशन पर कोई आधिकारिक बात केवल तभी आएगी, जब मौजूदा समय में चल रही बातचीत पूरी हो जाती है.

बजट में क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स का किया गया था प्रस्ताव

बजट 2022 के मेमोरेंडम में कहा गया था कि प्रस्तावित सेक्शन 115BBH सेक्शन का मकसद यह है कि जहां व्यक्ति की कुल आय में किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से कमाई गई इनकम शामिल है, वहां इनकम टैक्स को किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर इनकम टैक्स को 30 फीसदी की दर पर कैलकुलेट करना है.

1 फरवरी को अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा था कि केवल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा जारी डिजिटल रूपी को करेंसी के तौर पर मान्यता क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? दी जाएगी. और सरकार 1 अप्रैल से किसी दूसरे निजी डिजिटल एसेट से कमाए गए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाएगी. बजट 2022-23 में वर्चुअल करेंसी पर साल में 10,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस और मिलने वाले के हाथ में ऐसे तोहफों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है. टीडीएस के लिए सीमा कुछ लोगों के लिए सालाना 50,000 रुपये होगी, जिसमें इंडीविजुअल या HUFs शामिल हैं, जिन्हें आईटी एक्ट के तहत अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है.

Bitcoin जैसी Crypto currency में पैसा करते हैं निवेश तो हो जाएं सावधान, कभी भी हो सकता है तगड़ा घाटा

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Budget 2022 को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चा हो रही हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर लगने वाला 30 प्रतिशत टैक्स अहम है, वहीं वित्त मंत्री ने भारत की अपनी Digital currency की लॉन्च को लेकर घोषणा भी की। जिसके बाद आज वित्त सचिव ने इन करेंसी को एक लेकर नया बयान दिया है, जिसमें कहा गया, कि बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी कभी भी कानूनी रूप से देश में नहीं अपनाई जाएंगी। यानी बात साफ हैं, आप कितना भी क्रिप्टो में निवेश कर लिजिए, केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी डिजिटल रुपया को भारत में लीगल माना जाएगा।

एएनआई से बात करते हुए, वित्त सचिव ने कहा, "डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा समर्थित होगा, जो कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। यह पैसा आरबीआई का होगा लेकिन डिजिटल होगा। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपया कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होगा। "बाकी सभी भारत में legal tender नहीं हैं, और ना ही होंगे। उनके मुताबिक बिटकॉइन, एथेरियम, या अभिनेता की एनएफटी बनने वाली कोई भी तस्वीर कभी भी देश में legal tender नहीं बन पाएगी।" बताते चलें, कि भारत में बिटकॉइन की कीमत आज 6:49 बजे 30.84 लाख रुपये है, जबकि भारत में एथेरियम की कीमत 2.23 लाख रुपये है।

निवेश के सफल होने की नहीं है गारंटी

वित्त सचिव सोमनाथन ने कहा कि क्रिप्टो संपत्ति ऐसी संपत्ति क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? है जिसका मूल्य दो लोगों के बीच निर्धारित किया जाता है, आप सोना, हीरा और क्रिप्टो संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन उस मूल्य को सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया जाएगा। निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका निवेश सफल होगा या नहीं, किसी को पैसा गंवाना पड़ सकता है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।

अवैध नहीं है Crypto

वित्त सचिव ने स्पष्ट किया कि जो चीजें कानूनी नहीं हैं, उनका मतलब यह नहीं है कि वे अवैध हैं। सोमनाथन ने कहा, "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बिटकॉइन या एथेरियम अवैध है, लेकिन यह वैध भी नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर क्रिप्टोकुरेंसी के लिए विनियमन आता है तो यह legal नहीं होगी।" विनियमन केवाईसी, विक्रेता के लाइसेंस की मांग कर सकता है, लेकिन सरकार द्वारा बाद में हितधारकों के साथ परामर्श से निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यह भी देखेंगे कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है।

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