पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें

PPF Withdraw Money: PPF अकाउंट से कैसे निकालें पैसे? जानें इसका आसान तरीका
How to withdraw money from PPF Account: लंबी अवधि के निवेश (Investment) के लिए पीपीएफ (PPF) एक अच्छा विकल्प है. पीपीएफ खाता15 साल तक पैसा जमा करने के बाद मैच्योर होता है. 15 साल तक निवेश करने के बाद आपको अच्छा रिटर्न (Return) अमाउंट मिलता है. लेकिन कई लोग 15 साल के इस निवेश को बहुत लंबा समय मानते हैं. हालांकि इस बीच आपको पैसे निकालने की सुविधा भी मिल जाती है. अगर आप भी अपने पीपीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि यह कैसे करना है.
पीपीएफ खाते में जमा पैसा 15 साल में मैच्योर होता है. पीपीएफ में मैच्योरिटी से पहले भी पैसे निकालने की सुविधा है. खाता खोलने के सातवें वर्ष से आंशिक निकासी की अनुमति है.
फॉर्म सी को पीपीएफ निकासी फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है. इसे आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें कर सकते हैं. इस रूप के मुख्यतः 3 भाग होते हैं. पहले भाग में डिक्लेरेशन सेक्शन है. इस सेक्शन में आपको बताना होगा कि आपका अकाउंट कितने साल से एक्टिव है.
फॉर्म का अगला भाग आधिकारिक उपयोग के लिए है. इसमें आपका खाता खोलने की तिथि, खाते में जमा राशि आदि सहित कई जानकारी पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें होती है. तीसरा भाग रसीद है. उस पर आपको अपना सिग्नेचर करना है. फॉर्म सी को पूरी तरह से भरने के बाद आपको इसके साथ पीपीएफ पासबुक भी अटैच करनी होगी.
आपके पीपीएफ खाते में जमा पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा. आप चाहें तो यह पैसा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं. पीपीएफ खाते से जुड़ी सभी सुविधाओं को अभी तक पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं किया गया है. इसके लिए आपको उसी शाखा में जाना होगा जहां आपने अपना खाता खोला था.
अब मृत्यु के बाद पैसा निकालना आसान, नियम में दी गयी ढील
पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम में निवेश किये गये पैसे को खाताधारक की मृत्यु के बाद, नॉमिनी या कोई कानूनी वारिस नहीं होने पर, निकालने संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है. इस बाबत विभाग ने अपने नियमों को आसान कर दिया है और इससे संबंधित अधिकारियों के अधिकारों में भी बदलाव किया है, ताकि अगर जमाकर्ता ने अपने जमा संबंधी दस्तावेज में अपने किसी दावेदार का जिक्र नहीं भी किया है, तो भी उसकी मौत के बाद उसके परिवार के लोग दावा कर राशि आसानी से ले पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें सकें.
डा क विभाग ने 20 मई, 2019 को आदेश जारी कर पोस्ट ऑफिस बचत योजना में मृतक के पैसों पर दावा करने के लिए विभिन्न अधिकारियों पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें की ताकत को बढ़ा दिया है. इस आदेश के अनुसार किसी मृतक के निवेश को उसके उत्तराधिकारी को भुगतान करने से पहले अथॉरिटी को कितना समय लेना चाहिए, यह भी बताया गया है. विभाग ने इन नियमों को तुरंत लागू भी कर दिया है.
पीपीएफ और सीनियर सिटीजन योजना पर भी है लागू : 29 अगस्त 2019 को जोड़े गये प्रावधानों के अनुसार आवेदक की मृत्यु के बाद जमा राशि प्राप्त करने संबंधी नये परिवर्तित नियम (नॉमिनी घोषित न हो और न पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें ही कोई कानूनी सबूत हो) पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर भी लागू हो गया है.
खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी नहीं हो, तो अथॉरिटी अपनी लिमिट के आधार पर बिना कोई लीगल सबूत के ही दावे को स्वीकृत कर सकती हैं. सक्षम अथॉरिटीज व्यक्ति की मौत के छह महीने बाद, बिना किसी कानूनी सबूत के पैसे के दावे को स्वीकार कर भुगतान कर सकता है.
पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट निवेश का विकल्प है. इस खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है.
ब्याज आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है.
इतने सारे टैक्स बेनिफिट को देखते हुए लोग अपने बैंक/पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खुलवाते हैं.
इसकी मदद से लोग काफी रकम जोड़ लेते हैं.
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) स्कीम की शुरुआत छोटी बचत जमा करने के लिए शुरू की गई थी ताकि देश की बड़ी आबादी अपने रिटायरमेंट के लिए बचत कर सके और अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सके।
इस योजना पर न सिर्फ शानदार रिटर्न मिलता है, बल्कि यह आपको इनकम टैक्स पर छूट भी दिलवाती है.
PPF में साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है.
ध्यान रहे कि आप अपने पीपीएफ खाते में किसी भी साल में इससे ज्यादा पैसे न जमा करें, क्योंकि इस पर आपको न तो ब्याज मिलेगा और न ही आपको आयकर अधिनियम के तहत छूट ही मिलेगी।
पीपीएफ खाते में हर साल न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना जरूरी है। आप देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में अपना पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं।
आपको रिटर्न और टैक्स बचत के साथ-साथ और भी कई फाएदे मिलेंगे।
ppf account kya hai
कितने समय में मैच्योर होती है रकम?
पीपीएफ खाते में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है. यानी इसमें 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं. मैच्योरिटी पर निवेशक को दो विकल्प मिलते हैं:
- खाते से पैसे को निकाल ले और खाता बंद कर दे.
- पांच साल के ब्लॉक में खाते को चालू रखे.
ppf acount wiki in hindi
अकाउंट बंद करने की प्रक्रिया क्या है?
अगर आप खाते को बंद करने का विकल्प चुनते हैं तो आपको उस बैंक की ब्रांच/पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा जहां खाता खुला है.
खाते में जमा पैसे को निकालने और इसे बंद करने के लिए एक लिखित आवेदन देना होगा. इसके लिए ओरिजनल पासबुक की जरूरत होगी.
उस बैंक खाते की डिटेल देनी होगी, जिसमें पैसे को ट्रांसफर कराना है.
कैंसल किए हुए चेक के साथ पते और पहचान का प्रूफ अटैच करना होगा. खाते की लॉक-इन अवधि पूरी हो गई है कि नहीं, बैंक/पोस्ट ऑफिस इसे चेक करेगा. अगर ऐसा हो गया है तो खाते को बंद कर दिया जाएगा. मैच्योरिटी की रकम बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
पांच साल के ब्लॉक में खाते को चालू रखने की प्रक्रिया क्या है?
इस मामले में आपको खाते के मैच्योर होने के एक साल के भीतर एक निर्धारित फॉर्म में बैंक/पोस्ट ऑफिस को लिखित में सूचना देने की जरूरत होती है. आप बिना किसी नए कॉन्ट्रिब्यूशन के जमा रकम के साथ खाते को चालू रख सकते हैं.
दूसरा विकल्प यह है कि आप निवेश करते हुए ऐसे डिपॉजिट पर टैक्स डिडक्शन का फायदा उठाते रहें. मैच्योरिटी के बाद पांच साल का एक ब्लॉक पूरा हो जाने पर खाते को और पांच वर्ष के लिए चालू रखा जा सकता है. इस क्रम को जब तक चाहें चला सकते हैं.
अकाउंट जब तक बंद नहीं किया जाता है, तब तक इससे ब्याज आय होती रहेगी.
पीपीएफ अकाउंट (Public provident fund) होल्डर को भारत सरकार सुरक्षा की गारंटी देती है. सुरक्षा के साथ पीपीएफ (PPF) में टैक्स की बचत भी है.
इस तरह पीपीएफ खाते के बहुत सारे फायदे हैं. अभी प्रोविडेंट फंड (provident fund) पर सालाना ब्याज की दर 8.65 फीसदी है.
प्रोविडेंट फंड एक जरूरी रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम (Retirement savings scheme) है. यह खाता कंपनी की ओर से ही खोला जाता है. कंपनी इसमें हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी पैसा काटकर जमा कराती है और कंपनी खुद भी 12 फीसदी तक पैसा जमा करती है. इस पूरे पैसे पर सालाना ब्याज दिया जाता है.
PPF account ki jankari
पीपीएफ अकाउंट के बारे में बातों का ध्यान रखें
पीपीएफ खाता संयुक्त नामों में नहीं खोला जा सकता है. जिस तरह आप सेविंग या करंट अकाउंट में अपने किसी साथी का नाम शामिल कर लेते हैं.
लेकिन PPF अकाउंट केवल एंप्लाई का ही खोला जाता है, उसमें किसी और का नाम शामिल नहीं कर सकते.
एक अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खोल सकता है. लेकिन अगर अभिभावक के पास पहले से ही खुद का पीपीएफ खाता है, तो बच्चे के खाते सहित अभिभावक के खाते में सालाना केवल 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं.
यदि नाबालिग के PPF खाते में योगदान माता-पिता/अभिभावक की आय से है, तो माता-पिता/अभिभावक इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.
जब नाबालिग 18 साल का हो जाए, तो नाबालिग से व्यस्क का स्टेटस बदलने के लिए एक एप्लिकेशन देनी होती है.
व्यस्क हुए नाबालिग के हस्ताक्षर को उसके अभिभावक द्वारा अटेस्टेड करना होता है. इसके बाद पीपीएफ अकाउंट का ऑपरेशन व्यस्क करने लगता है.
एक एनआरआई (NRI) नया पीपीएफ खाता नहीं खोल सकता है. लेकिन एनआरआई अपने पहले से चल रहे पीपीएफ खातों को जारी रख सकते हैं. वे अपने मौजूदा PPF खातों में नया योगदान नहीं दे सकते हैं.
पीपीएफ खाते में ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख और आखिरी तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर होती है.
इसलिए ब्याज को अधिकतम करने के लिए ग्राहक को प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले अपना योगदान या एकमुश्त रकम जमा करनी चाहिए. PPF पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें account के 7 साल पूरे जाने पर आप उसमें से कुछ रकम निकाल सकते हैं.
PPF से आंशिक निकासी भी कर-मुक्त (tax free) है. और खाते से निकाली गई रकम टैक्स फ्री होती है. ppf खाते का पीरियड 15 साल का होता है.
कर्ज वसूलने के लिए किसी व्यक्ति का पीपीएफ खाता जब्त नहीं किया जा सकता है.
कोर्ट भी PPF खाते की रकम से कर्ज का भुगतान करने के लिए नहीं कह सकता है.
खाते के पहले 15 साल के दौरान 7वें साल से कुछ शर्तों के साथ आंशिक भुगतान संभव है
PPF Withdrawal: अब मिनटों में निकाल सकते हैं, पीपीएफ में जमा फंड
PPF Withdrawal: अपने गारंटीड रिटर्न और टैक्स लागू के कारण भारत में सबसे लोकप्रिय सरकार समर्थित बचत योजनाओं में से एक है. पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष है जिसके पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें बाद आप अपने पीपीएफ (PPF) खाते से धनराशि निकाल सकते हैं. PPF अकाउंट मैच्योर होने से पहले (एक अकाउंट खोलने से छठे फाइनेंसियल वर्ष के बाद) कुछ धनराशि निकालने की अनुमति है, लेकिन केवल कुछ परिस्थितियों में.
इस लेख में आपको PPF अकाउंट से पैसे निकालने. समय से पहले पीपीएफ खाता बंद होना और पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें मैच्योरिटी के बाद आपके PPF अकाउंट का एक्सटेंशन आदि की जानकारी दी गई है. तो आज हम पीपीएफ (PPF) के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस लेख में बनाने वाले हैं तो आप इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
मैच्योरिटी पर PPF विड्रॉल
जैसा कि हमने आपको बताया है कि पीपीएफ खाता 15 साल की अवधि के बाद नेचर होता है मैच्योरिटी पर आप पूरी रकम निकाल सकते हैं. ( PPF Withdrawal On Maturity). इसके लिए आपको उस बैंक शाखा या डाकघर में फॉर्म जमा करना होगा जहां आपका PPF अकाउंट है. इसके बाद पीपीएफ PPF समाप्त कर दिया जाएगा और राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.
मैच्योरिटी पर PPF एक्सटेंशन
आपके PPF खाते के मैच्योरे होने के बाद, आपके पास या तो पूरी राशि निकालने का विकल्प होता है या खाते की अवधि को 5 साल के ब्लॉक में जब तक आप चाहें, बढ़ा सकते हैं (PPF Extension on maturity). यदि आप खाते से अपना पैसा नहीं निकालते हैं और इसे बंद नहीं करते हैं, तो खाता डिफ़ॉल्ट रूप से बढ़ा दिया जाता है. खाता अपने एक्सटेंशन पर ब्याज अर्जित करना जारी रखता है.
आप योगदान के साथ या बिना योगदान के अपने PPF खाते का एक्सटेंशन करना चुन सकते हैं.
योगदान के बिना PPF एक्सटेंशन: इसका मतलब है कि मैच्योरिटी के बाद आप अपने PPF खाते को एक्टिव रखते हैं लेकिन आगे कोई डिपॉज़िट नहीं करते हैं। जब तक आप पूरी राशि हीं निकाल लेते, तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा.
योगदान के साथ PPF एक्सटेंशन: PPF अकाउंट मैच्योर होने के बाद, आप इसे एक्टिव रख सकते हैं और इसमें योगदान करना जारी रख सकते हैं. हालांकि, यह तभी संभव है जब आपने खाते की मूल मैच्योरिटी के एक वर्ष के भीतर PPF खाते का एक्सटेंशन करने के लिए फॉर्म H जमा किया हो. यदि आप फॉर्म H जमा करने में विफल रहते हैं, तो आप PPF खाते में और राशि का योगदान नहीं कर सकते हैं. इस तरह के किसी भी योगदान को अनियमित माना जाएगा और धारा 80 C के तहत न तो ब्याज मिलेगा और न ही टैक्स डिडक्शन मिलेगी.
नोट:- अगर आप मैच्योरिटी के बाद एक साल से अधिक समय तक बिना डिपॉज़िट के अपना PPF खाता जारी रखते हैं, तो आपके पास इसमें और योगदान करने का विकल्प नहीं होगा.
एक्सटेंशन के बाद PPF विड्रॉल नियम
बिना योगदान के एक्सटेंशन के बाद PPF विड्रॉल
आपके द्वारा खाते को 5 साल बढ़ाए जाने के बाद, आप एक्सटेंशन के समय खाते के शेष राशि तक ही राशि निकाल सकते हैं. साथ ही प्रतिवर्ष केवल एक ही बार पैसे निकाल सकते हैं. उदाहरण के लिए मान ले कि आपका खाता वर्ष 2000 में खोला गया है. इसमें वर्ष 2075 2000000 रुपए जमा हो गए थे और आपने इसे 2015 से 2020 तक बढ़ा दिया था. आप 2022 में केवल 2000000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं. दूसरा, कुछ वर्षों में आप केवल एक ही कॉल कर सकते हैं.
आप मैच्योरिटी से पहले अपने PPF खाते से कितनी राशि निकाल सकते हैं?
प्रति फाइनेंशियल वर्ष में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्न में से कम है:
- चालू वर्ष से पहले फाइनेंशियल वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50%, या.
- चालू वर्ष से पहले, चौथे फाइनेंशियल वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50%.
उपरोक्त उदाहरण में, यदि आंशिक विड्रॉल 1 अप्रैल, 2017 को किया जाना है, तो लोन के रूप में प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्न से सबसे कम होगी:
- 31 मार्च, 2017 को शेष राशि का 50% (वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष 2017 – 2018 है इसलिए वर्तमान पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें फाइनेंशियल वर्ष से ठीक पहले का फाइनेंशियल वर्ष 2016 – 2017 है जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त होता है).
- 31 मार्च 2014 को शेष राशि का 50% (वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष 2017 – 2018 है इसलिए वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष से ठीक पहले चौथा फाइनेंशियल वर्ष 2013 – 2014 है जो 31 मार्च 2014 को समाप्त होता है).
- PPF खाते से आंशिक राशि निकालने के लिए फॉर्म C जमा करना आवश्यक है. जानकारी जैसे अकाउंट नम्बर, निकाले जाने वाली राशि आदि का उल्लेख फॉर्म में किया जाना है. यदि खाता नाबालिग के नाम पर है, तो यह कहते हुए एक डिक्लेरेशन देना होगा कि नाबालिग बच्चे के उपयोग के लिए राशि की आवश्यकता है जो अभी भी नाबालिग है और जीवित है.
PPF खाते का समय से पहले बंद होना
पीपीएफ खाते को समय से पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें पहले बंद करने की अनुमति खाता खोलने के 5 फाइनेंशियल वर्षों के बाद ही दी जाती है. इसकी अनुमति केवल तीन आधारों पर दी जाती है:
- खाताधारक/ पति/ पत्नी / बच्चों को होने वाली जानलेवा बीमारी या गंभीर बीमारियां.
- बच्चों की उच्च शिक्षा: खाताधारक के बच्चे के उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश को वैरिफाई करने वाले दस्तावेज देने होंगे.
- जितने समय खाता खुला रहा है उस समय के लिए लागू ब्याज में 1% की कमी के रूप में जुर्माना लगाया जाता है. उदाहरण के लिए, यदि आपको PPF खाते पर पांच साल के लिए 8% प्रति वर्ष का ब्याज मिला है, तो प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज घटाकर 7% कर दिया जाएगा.
PPF पर टैक्स लाभ
- PPF विड्रॉल पूरी तरह से टैक्स फ्री है. यह मैच्योरिटी पर विड्रॉल और मैच्योरिटी से पहले आंशिक विड्रॉल दोनों पर लागू होता है.
- PPF को EEE (छूट-छूट-छूट) श्रेणी के टैक्स इम्पलीकेशन्स के तहत लिस्ट किया गया है.
- PPF खाते में साल में 1.5 लाख रुपये तक जमा करने पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स से छूट प्राप्त है.
- निवेश की गई मूल पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि टैक्स फ्री हैं.
- चूंकि एक फाइनेंशियल वर्ष में PPF में अधिकतम योगदान 1.5 लाख रुपये है, पूरी राशि टैक्स-फ्री है बशर्ते कि खाताधारक ने धारा 80 सी के तहत कोई अन्य निवेश नहीं किया है.
निष्कर्ष-
जैसा कि दोस्तों हमने आपको PPF खाता 2022 की सारी जानकारी अपने इसलिए केसरी आपको बताने की कोशिश की है. और यह भी बताया कि पीपीएफ खाता से कैसे पैसे निकाल सकते हैं. अगर फिर भी पीपीएफ खाता 2022 से जुड़ा कोई अन्य सवाल हो. जिसे हम लेख तो आप हमे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं. आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे.